लखनऊ । पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने ढाई साल की बच्ची को पढ़ाने के दौरान उसके साथ दुराचार करने के आरोपी म्यूजिक टीचर पवन गुप्ता पर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी ठोंका है! अदालत ने कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर मिलेगी। अदालत में विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित बच्ची की मां द्वारा 5 जुलाई 2017 को थाने में की गई थी। कहा गया है कि बच्ची जब स्कूल से आई, तब बच्ची ने मां को बताया कि उसके गुप्तांगों में जलन हो रही है।
उन्होंने कहा कि जब पीड़िता से मां ने पूछा तब बच्ची ने बताया कि स्कूल में एक अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की है। जब बच्ची को लेकर वादिनी स्कूल गई और प्रिंसिपल से शिकायत की, तब प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल के एकमात्र पुरुष म्यूजिक टीचर व अन्य स्टाफ को पीड़िता के सामने बुलवाया। इसके बाद बच्ची ने म्यूजिक टीचर को देखकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं अंकल ने मेरे साथ गंदी हरकत की है। इसके अगले दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। वह तबसे लगातार लखनऊ की जिला जेल में निरुद्ध है।
अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल की बदनामी के डर से कोई कार्यवाही नहीं करना तथा इतना गंभीर मामला दबाने की कोशिश करना संबंधित प्रधानाचार्य तथा स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया गंभीर प्रकृति का कृत्य है। जिस कारण ऐसी परिस्थिति में रायम रिदम इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर के आशियाना लखनऊ के तत्कालीन प्रधानाचार्य तथा स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध विधि अनुसार धारा 21(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु निर्णय की एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन तथा पुलिस कमिश्नर लखनऊ को अविलंब प्रेषित की जाए।
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