- जमा सिक्योरिटी पर उपभोक्ताओं के लिए ब्याज का आदेश जारी
- उपभोक्ता परिषद ने कहा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का सभी बिजली कंपनियों के पास लगभग जमा है रुपया 4500 करोड की सिक्योरिटी, ऐसे में इस बार प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को लगभग 303 करोड का मिलना है ब्याज
लखनऊ, 13 मई: प्रदेश के लगभग 3 करोड 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का रास्ता अंततः साफ हो गया है उपभोक्ता परिषद की सजगता इस बार काम आई और अंततः उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने सासमय प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है इस बार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को वर्ष 2023- 24 में उनकी जमा सिक्योरिटी पर 1 अप्रैल 2024 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित 6.75प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के करोडों विद्युत उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष समय से आदेश जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार व निदेशक कमर्शियल अमित कुमार श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया वहीं निर्देशक कमर्शियल ने कहा कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का समायोजन उनके बिलों में दिखने लगेगा पावर कारपोरेशन ने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज दिए जाने की व्यवस्था सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए विद्युत वितरण संहिता -2005 के तहत 1 अप्रैल को बैंक दर पर जो भी ब्याज अनुमन्य है वह विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अप्रैल-मई जून के महीने में हर हाल में मिल जाना चाहिए ऐसे में उपभोक्ता परिषद प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वह अपने आगामी बिलों में यह देख लें कि उन्हें ब्याज प्राप्त हो गया अथवा नहीं। प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के आगामी बिजली बिलों में उनकी सिक्योरिटी पर ब्याज उनके दे भुगतान से घटा दिया गया है अथवा नहीं या अवश्य अपने बिलों में देख ले। विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज मिल रहा है ऐसे में सभी विद्युत उपभोक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है वह अपने बिजली बिलों में देख लें कि उनकी सिक्योरिटी पर ब्याज उनके देय भुगतान से घटा दिया गया है अथवा नहीं।
कानून के तहत अप्रैल मई जून के महीने में वर्ष 2023-24 में उनकी जमा सिक्योरिटी है पर 6.75 प्रतिशत ब्याज मिलना है प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की लगभग 4500 करोड सिक्योरिटी जमा है जिस पर 6.75 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से लगभग 303 करोड का ब्याज मिलना है।
उदाहरण के तौर पर वर्तमान में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की जो 1 किलो वाट पर सिक्योरिटी बिजली कनेक्शन लेते वक्त जमा होती है वह रुपया 300 है ऐसे में 1 किलो वाट रुपया 300 सिक्योरिटी पर लगभग इस वर्ष 20रुपया 25 पैसे की सिक्योरिटी उपभोक्ता के बिल में समायोजित होगी इसी प्रकार जैसे-जैसे सिक्योरिटी की राशि बढेगी उपभोक्ता का समायोजन भी स्वता बढ जाएगा।