अनफिट पाये गये 7971 स्कूली तथा 857 व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन के निलंबन व निरस्तीकरण की हुई कार्यवाही, अवैध वसूली के 10 प्रकरणों में 17 कर्मी चिन्हित
लखनऊ, 05 जून: पिछले 15 दिनों में प्रदेश में चिन्हित 1053 अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड को हटाया गया है। यह कार्यवाही अब भी जारी है। इसी तरह नशे की हालत में पाये जाने पर 2438 वाहन चालकों का चालान हुआ है। अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड संचालकों के विरुद्ध 87 पर गुण्डा अधिनियम, 02 पर गैंगस्टर अधिनियम में कार्यवाही की जा चुकी है तथा 1261 से अधिक वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने दी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप प्रदेश भर में इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु विगत 19 मई को जारी शासनादेश के क्रम में दिन-प्रतिदिन हुई प्रगति की नियमित समीक्षा गृह विभाग द्वारा की जा रही है।
अवैध अतिक्रमण व पार्किंग के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सड़कों पर अतिक्रमण के चिन्हित 28806 स्थलों को हटाया जा चुका है। इसी प्रकार 2305 अवैध पार्किंग स्थल हटाये गये हैं। इस कार्य में शामिल 44 व्यक्तियों पर गुण्डा अधिनियम तथा तीन व्यक्तियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की गयी है तथा 997 वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है।
अवैध ट्रांसपोर्ट एवं परिवहन से सम्बन्धित 29 माफिया को चिन्हित किया गया है। 11 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। इन चिन्हित माफिया पर गैंगस्टर एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अर्न्तगत भी कार्रवाई की गयी है। इसके अलावा अन्य कार्रवाई की संख्या 62 रही।
निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से दो पहिया वाहन चलाने पर 7144 चालान कर 32,36,000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। इसी प्रकार 10620 चार पहिया वाहनों का चालान कर 29,66,300 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। मदिरा व मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने की जांच हेतु 15,6,585 वाहन चालकों को चेक किया गया, जिनमें से 2438 चालकों के नशे की हालत में पाये जाने पर उनका चालान किया गया है।