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    Home»खबर कोर्ट से

    सोशल मीडिया पर SC या ST समुदाय के किसी व्यक्ति का अपमान करना दंडनीय अपराध: हाईकोर्ट

    By July 4, 2017 खबर कोर्ट से No Comments3 Mins Read
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    दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा हैं की सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी व्यक्ति का अपमान करना दंडनीय अपराध है। क्लोज ग्रुप में भी इस तरह की टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कानूनी मुश्किल में फंस सकता है।
    हाई कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) कानून, 1989 इस समुदाय के लोगों पर सोशल मीडिया पर की गई जातिगत टिप्पणियों पर भी लागू होगा। कोर्ट ने यह बात एक फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। हाई कोर्ट के इस फैसले के दायरे में अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे वॉट्सऐप चैट भी आ सकते हैं।

    जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि यदि कोई फेसबुक यूजर अपनी सेटिंग को ‘प्राइवेट’ से ‘पब्लिक’ करता है, इससे जाहिर होता है कि उसके ‘वॉल’ पर लिखी गई बातें न सिर्फ उसके फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोग देख सकते हैं, बल्कि अन्य फेसबुक यूजर्स भी देख सकते हैं। हालांकि, किसी अपमानजनक टिप्पणी को पोस्ट करने के बाद अगर प्राइवेसी सेटिंग को ‘प्राइवेट’ कर दिया जाता है, तो भी उसे एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(1)(एक्स) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

    कोर्ट ने यह फैसला एक अनुसूचित जाति की महिला की याचिका पर हो रही सुनवाई के बाद दिया। महिला का आरोप है कि उसकी देवरानी राजपूत समुदाय से है। देवरानी सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक पर उसे प्रताड़ित कर रही है और उसने धोबी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष की वकील नंदिता राव ने कोर्ट से कहा कि आरोपी ने एससी/एसटी ऐक्ट के तहत अपराध किया है। राजपूत महिला ने जानबूझ कर अपनी दलित भाभी का अपमान करने के लिए फेसबुक पर पोस्ट किया था।

    अपने बचाव में राजपूत महिला ने कहा कि उसकी फेसबुक पोस्ट को अगर सच भी मान लिया जाए, तो वह उसकी फेसबुक ‘वॉल’ है। इसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। आरोपी ने यह दलील भी दी कि उसके पोस्ट में उसने कभी अपनी भाभी का जिक्र नहीं किया। देवरानी ने कहा कि उसने धोबी समुदाय की महिलाओं को लेकर पोस्ट लिखी थी, न कि किसी खास व्यक्ति के लिए।

    अंत में उसने अपना बचाव करते हुए कहा कि फेसबुक वॉल प्राइवेट स्पेस है और किसी को हक नहीं है कि वह खुद आहत महसूस कर उसके अधिकारों का हनन करे। हालांकि, कोर्ट ने राजपूत महिला को राहत देते हुए उसके खिलाफ दायर एफआईआर खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अगर कोई बात सामान्य तौर पर कही गई है और उसे किसी जाति विशेष के व्यक्ति को लक्ष्य बना कर नहीं कहा गया है, तो फिर वह अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने राजपूत महिला की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि फेसबुक उसका प्राइवेट स्पेस है।

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