EMI चुकाने वालों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत, 31 अगस्त तक नहीं देनी पड़ेगी ईएमआई
नई दिल्ली, 23 मई, 2020: होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी EMI चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरोटॉरियम और दूसरी राहते तीन महीने तक और बढाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। दरअसल आरबीआई को यह निर्णय इसलिए करना पड़ा कि लॉकडाउन के जारी रहने से लोगों की आय का फ्लो फिर से सुचारु नहीं हो पाया है।
उन्होंने कहा कि लोग ईएमआई मॉरेटोरियम की मौजूदा 31 मई तक की अवधि के खत्म होने के बाद मौजूदा परिस्थिति में अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मॉरेटोरियम को और तीन माह तक बढ़ाना पड़ा। यह कर्ज लेने वालों और बैंकों दोनों के लिए इस मुश्किल वक्त में मददगार रहेगा। टर्म लोन लोगों के घर खरीदने, कार खरीदने या दूसरा जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे लोग इन जरूरतों को पूरा करने लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं। छोटी फर्मों को भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अक्सर कर्ज की जरूरत पड़ती है।
उन्होंने कहा कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इसे छोटी या लंबी अवधि के लिए कोई ले सकता है। मोराटोरियम उस अवधि को कहते हैं जिस दौरान आपको लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भगतान नहीं करना पड़ता है। इस अवधि को ईएमआई हॉलीडे के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर ऐसे ब्रेक की पेशकश इसलिए की जाती है ताकि अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्तियों को इससे उबरने में मदद मिले।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 मार्च को बैंकों व वित्तीय संस्थानों को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी टर्म लोन्स लेने वालों को ईएमआई के भुगतान पर 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराने को कहा था। इस विकल्प में ग्राहक मार्च, अप्रैल और मई माह की अपनी ईएमआई चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ईएमआई स्थगन के इन तीन महीनों की अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा, जो बाद में एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पर देना होगा।







