लखनऊ-08 जनवरी 2019: संयुक्त उद्योग/उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र लखनऊ पवन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओडीओपी) कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद से चिन्हित (चिकन/जरी जरदोजी) उत्पाद के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित ओडीओपी उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक (उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय) व्यक्तियों के लिए ”एक जनपद एक उत्पाद” योजना संचालित की गयी है।
योजनान्तर्गत इस उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को (1ः- रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना पर 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी, (2ः- रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना पर रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी, (3ः-रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना पर रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। (4ः- रू0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
योजनान्तर्गत जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु (परियोजना/इकाई स्थापित करने हेतु) ऋण आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है। जनपद में इकाई स्थापित करने हेतु निम्नलिखित पात्रताधारी अभ्यर्थी दिनांक 15 जनवरी 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में ऋण आवेदन-पत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड़, कैसरबाग, लखनऊ में सायं 5.00 बजे तक प्राप्त व जमा कर सकते हैं।








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