नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के लिए पत्र आमंत्रित
लखनऊ-15 जून 2018: उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ के माध्यम से संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लींनिंग योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। उक्त योजनाओं के आवेेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क कार्यालय जिला प्रबन्धक उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 कक्ष संख्या- एस-19 विकास भवन द्वितीय तल सर्वोदय नगर इन्दिरानगर से प्राप्त किये जा सकते है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ( विकास)/जिला प्रबन्धक अनुगम लखनऊ रणजीत सिंह ने जानकारी दी। उन्होने बताया कि स्वतः रोजगार योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से द्धण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मा. मनी ऋण के रूप में तथा अधिकतम् 10000=00 अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है। जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्ग मीटर के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हों आवेदन करने के पात्र होंगे इसकी परियोजना लागत रूपया 78000=00 है जिसमे रूपया 10000=00 अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देय है।
उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अन्तर्गत धोबी समाज के लोगों को लाण्ड्री संचालित करने के लिए रूपया 2.16 लाख तथा रूपया 1.00 लाख की परियोजना संचालित है। दोनो प्रकार की परियोजनाओं में रूपया 10000=00 अनुदान तथा क्रमशः 2.06 लाख एवं 0.90 लाख ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देेय है जिसकी अदायगी 60 मासिक किश्तों में की जायेगी।
उन्होने स्वतः रोजगार योजना के आवेदक हेतु पात्रता की शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का बेरोजगार तथा जनपद लखनऊ का स्थायी निवासी हो, समस्त श्रोतो से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रूपया 56460=00 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रूपया 46080=00 से अधिक न हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो, जाति/ आय तथा निवास प्रमाण-पत्र तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।







