नई दिल्ली। आजम खान को शत्रु सम्पत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन अभी उनके जेल से बाहर आने के आसार नहीं है। वजह ये कि हाल ही में उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया है। इस बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर यूपी सरकार से पूछा कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है? कोर्ट ने यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख तय थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवई और बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में सुनवाई के बाद और भी शिकायतें दर्ज होंगी। आजम खान को जब किसी एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों? इस पर स्टेट काउंसिल ने कहा कि यह एक गलत धारणा है। हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 17 मई तक के लिए स्थागित कर दी।
गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 89 में से 88 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। कल हाईकोर्ट ने उन्हें 88 वें मामले में जमानत दी। यह मामला शत्रु सम्पत्ति से सम्बन्धित था। पहले माना जा रहा था कि यदि शत्रु सम्पत्ति मामले में जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आजम खान के पक्ष में आता है तो उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी लेकिन कुछ दिन पहले ही एक नया मामला दर्ज होने के बाद स्थिति बदल गई।