आगरा । आगरा के ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस नकेल कसने की तैयारी में है। पुलिस ने उन लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने का फैसला किया है जो प्यार की इमारत के करीब ड्रोन उड़ाते हैं। यह फैसला लिया क्योंकि लगातार चेतावनी दिए जाने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार- 2017 के दौरान विश्व की ऐतिहासिक इमारत के पास करीब 20 बार ड्रोन देखे गए थे। मगर आपराधिक कार्यवाही करने का नियम होने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया।
शहर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह का कहना है कि यदि कोई शख्स ताजमहल के आस-पास ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 287 (मशीन के संबंध में लापरवाह व्यवहार), 336 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 337 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से चोट लगना) और 338 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण गंभीर चोट लगना) के तहत केस दर्ज किया जाएगा।







