नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को नीट पीजी (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को दी गई पूर्व समय सीमा को बढ़ा दिया है । यह परीक्षा पहले इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने साफ किया कि इस संबंध में एनबीई को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद एनबीई ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि एकल- शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।






