सामजिक न्याय के लिए लड़ता रहूँगा: लालू यादव
बेल के लिए हाई कोर्ट जायेंगे: तेजश्वी यादव
न डरेंगे न झुकेंगे, हम एक जुट होकर लड़ेंगे: तेजश्वी यादव
नई दिल्ली, 06जनवरी। बहुप्रतीक्षित चारा घोटाला में आज लालू यादव को रांची की सीबीआई की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने के साथ सुनाई तो, पूरे बिहार की राजनीति में हाहाकार मच गया। अब उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट में जाना होगा।
देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। उनके अलावा अन्य दोषी फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजाराम को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई, जबकि उन पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया।
38 आरोपी थे?
एक सीबीआई ऑफिशियल के मुताबिक, इस केस में 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 सरकारी गवाह बन गए थे। दो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जिन्हें 2006-07 में दोषी करार दिया गया था। बाकी बचे 22 आरोपियों पर केस चल रहा था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुयी कार्रवाई:
फैसले से पहले सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालती कार्रवाई में शामिल हुए. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपना फैसला सुनाएंगे. सजा सुनाए जाने से पहले जज शिवपाल सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘इन दोषियों के लिए एक खुली जेल बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें गाय पालन का अनुभव भी है’।
चाईबासा कोषागार मामले में भी हो चुकी है सजा:
इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 रुपये अवैध ढंग से निकासी करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा, राणा, पूर्व मुख्यमंत्री डा .जगन्नाथ मिश्रा समेत इनमें से देवघर कोषागार अवैध निकासी मामले में अनेक आरोपियों को सजा हो चुकी है और वे उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर रिहा हुए हैं।
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