नयी दिल्ली, 18 अक्तूबर: दिल्ली के ISBT में ध्वनि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से अधिकारियों ने बस टर्मिनल के अंदर हार्न बजाने वाले चालकों तथा आवाज लगा कर यात्रियों को बुलाने वाले कंडक्टरों पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया है।
आधिकारिक निर्णय के अनुसार आईएसबीटी परिसर के अंदर हार्न बजाने वाले चालकों के खिलाफ 500 रूपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा आवाज लगा कर यात्रियों को बुलाने वाले कंडक्टरों तथा रोडवेज के कर्मचारियों के खिलाफ 100 रूपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का देख रेख करने वाले दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने यह निर्देश जारी किया है।
राजधानी दिल्ली में तीन अंतरराज्यीय बस अड्डा हैं – कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां । ऐसा पाया गया है कि तीनो बस अड्डों में ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और इस समस्या के निदान के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।
डीटीआईडीसी ने कहा है कि हार्न का निर्बाध इस्तेमाल एवं रोडवेज कर्मचारियों द्वारा आवाज लगा कर यात्रियों को बुलाना ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है ।
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान राज्यों की सरकारी बसें इन तीनो आईएसबीटी से होकर गुजरती हैं ।







