- पंजीकरण के लिए रु0 15,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले 45 श्रेणियों के कर्मकार पात्र
- पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 05 लाख रुपये तक की कैशलेश चिकित्सा सुविधा
लखनऊ, 30 जुलाई 2021: अपर श्रमायुक्त लखनऊ बीके राय ने बताया कि उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। बोर्ड में पंजीकरण के लिए रु0 15 हजार प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले 45 श्रेणियों के कर्मकार रु 60 का भुगतान कर पांच वर्ष के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। 45 प्रकार की श्रेणियों में मुख्यतः चिकन, जरी, जरदोजी, घरेलू कर्मकार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, फुटकर दुकानदार, हाकर, ऑटो चालक, लघु किसान आदि सम्मिलित हैं।
अपर श्रमायुक्त ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन बोर्ड की वेबसाइट पर स्वयं श्रमिकों द्वारा की जा सकती है। श्रमिकों के हितार्थ मुख्यमंत्री द्वारा इस पोर्टल का शुभारम्भ नौ जून को किया गया था। श्रमिक अपना पंजीकरण 30 रुपये शुल्क देकर जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक की कैशलेश चिकित्सा सुविधा एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु की दशा में दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में इस वर्ष एक करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक जनपद को 1,33,500 श्रमिकों का पंजीकरण करना है। लखनऊ मण्डल में अब तक 3,163 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने श्रम विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीकरण हेतु जागरूकता अभियान चलायें, जिससे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पंजीकरण के लिए अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जा सके।








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