अदालत ने विवाद सुलझाने के लिए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा; दो करोड़ रुपये जमा करने का हवाला देते हुए विदेश यात्रा की भी मिली अनुमति
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जाने-माने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े मामलों में बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इस पूरे विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थता (Mediation) के वास्ते भेज दिया है और इसके लिए मध्यस्थ भी नियुक्त कर दिया है। साथ ही, अदालत ने अभिनेता का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश देते हुए उन्हें विदेश यात्रा की इजाजत भी दे दी है, बशर्ते ट्रायल कोर्ट इसके लिए आवश्यक शर्तें तय करे।
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील विक्रांत ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि उनके मुवक्किल ने 2 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा कर दी है और अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन किया है।
गौरतलब है कि अभिनेता ने अपनी याचिका में 7 चेक बाउंस मामलों में अपनी दोषसिद्धि और सुनाई गई 3 महीने की सजा को चुनौती दी थी। अदालत के इस नए कदम से इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद के आपसी सुलह के रास्ते खुलने की उम्मीद बंध गई है।







