मेहसाणा दंगा केस मामले में मिली सजा
नई दिल्ली, 25 जुलाई 2018: गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उन्हें मेहसाणा दंगा केस मामले में विसनगर कोर्ट ने दोषी करार देते उनको और उनके दो साथियों को दो-दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 14 लोगों को बरी कर दिया है।
यह था मामला: मेहसाणा के विसनगर में 23 जुलाई 2015 बीजेपी के विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ की गयी थी। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में हुए इसी आंदोलन के दौरान बीजेपी विधायक के दफ्तर को निशाना बनाया गया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता रिपोर्टर को 10 हजार, दंगे के दौरान जिसकी कार जलाई गई उसे एक लाख रुपये और बीजेपी विधायक को 40 हजार रुपये देने का निर्देश दिया। इससे पहले मेहसाणा की जिला अदालत ने 2015 में पटेल के ऑफिस पर हुए हमले के मामले में हार्दिक पटेल, एके पटेल और लालजी पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया था।







