नई दिल्ली, 27 नवंबर 2018: दिल्ली की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे को 18 दिसंबर तक एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से छूट दी है। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक स्वीकृति मिल गयी है।
वहीं सीबीआई ने कहा कि उसे इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी प्राप्त करने के लिए 2 सप्ताह का समय चाहिए। तब निचली अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से प्रधान संरक्षण 18 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
सीबीआई एयरसेल -मैक्सिस सऊदी में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफ आईडीपी की मंजूरी प्रदान करने में कथित अनियमितताओं की जाँच कर रही है। बता दें कि इस साल 19 जुलाई को सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र में चिदंबरम और उसके बेटे को नामजद किया गया था सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।







