- लेसा में अपने परिसर में निर्माण कार्य करा रहे उपभोक्ता के उत्पीड़न का मामला गर्माया, बिजली अधिकारीयों पर गाज गिरना तय
- उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री के सामने मुद्दा उठाकर खोली सबकी पोल
लखनऊ, 15 फरवरी 2019: विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये कानून का उल्लंघन कर 3 दिन पहले लेसा में राजाजी पुरम के एक उपभोक्ता श्री बृजेश मिश्रा जो अपने परिसर के आंशिक भाग में निर्माण कार्य करा रहे थे, के उत्पीड़न का मामला आज उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा के सामने उठाया। जिस पर ऊर्जा मंत्री ने 24 घण्टे में रिर्पोट तलब कर ली है।

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व विश्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा को अवगत कराया कि राजधानी लखनऊ में एक उपभोक्ता जो अपने परिसर के आंशिक भाग में निर्माण कार्य करा रहा था उसके परिसर पर खण्ड के अवर अभियन्ता द्वारा चेकिंग कर उसके ऊपर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-126 के तहत चेकिंग रिर्पोट भर दी गयी, जबकि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ की धारा-14 में स्पष्ट प्राविधान है कि कोई भी मीटर्ड उपभोक्ता अपने परिसर में अपने भार के बराबर कोई भी निर्माण कार्य बिना टेम्परेरी कनेक्शन लिये करवा सकता है। इसके बावजूद भी उपभोक्ता का उत्पीड़न किया गया। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने उपभोक्ता द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र को मा0 ऊर्जा मंत्री को सौंपा।
इस मामले में ऊर्जा मंत्री ने तत्त्काल प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को उपभोक्ता के साथ अविलम्ब न्याय कर 24 घण्टे में पूरी रिर्पोट तलब कर ली है। ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद लेसा में हड़कम्प मच गया, क्योंकि कल जो मामला लेसा में चर्चा का विषय था। आज उस पर ऊर्जा मंत्री जी द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिये जाने और पूरी रिर्पोट तलब किये जाने के बाद मामला गम्भीर हो गया।







