- दोषियों को आजीवन कारावास के 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड
- कोतवाल पर गिरेगी गाज, दो माह में कार्रवाई करने के निर्देश
- न्यायालय ने एसपी को दिए कार्रवाई के सख्त निर्देश
लखनऊ : गढमुक्तेश्वर: शनिवार को जिला जज मलखान सिंह के फैसले ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी के जंगल में स्थित नलकूप पर 17 सितंबर 2023 को कलयुगी दो दोस्तों ने ईंट से कुचलकर दोस्त की हत्या कर दी। बिट्टू हत्याकांड मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों हत्यारोपितों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए।
हत्यारोपितों को लाभ पहुंचाने व विवेचना में लापरवाही करने पर न्यायालय ने तत्कालीन कोतवाल के खिलाफ एसपी को दो माह अंदर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
वही जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला जसरूपनगर कालोनी के देवी सिंह पत्नी विमलेश अपने परिवार के साथ रहती थी। 17 सितंबर 2023 को दिन रविवार की शाम को बिट्टू घर से अपने दो दोस्तों भरत व अंकित के साथ ई-रिक्शा में बैठकर गांव दादरी स्थित एक व्यक्ति के नलकूप पर पहुंचे। जहां अंकित व भरत की किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गई। जिसको लेकर दोनों कलयुगी दोस्तों ने बिट्टू की ईंट से मुंह कुचलकर हत्या कर दी।
बिट्टू के शव नलकूप से करीब दो सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में शव को फेंक कर फरार हो गयें। बिट्टू के घंटों तक घर नहीं पहुंचने पर परेशान परिजनों ने नगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो दिन बाद 19 सितंबर 2023 की सुबह पुलिस को बिट्टू का शव गन्ने के खेत होने की सूचना मिली। पुलिस ने बिट्टू हत्याकांड का खुलासा करते हुए। बिट्टू के दोनों दोस्त हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और मुकदमे की विवेचना तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने की थी। बिट्टू हत्याकांड के दोनों हत्यारोपितों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज मलखान सिंह के न्यायालय में चल रही थी। शनिवार को सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। जिसके बाद जिला जज ने दोनों हत्यारोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
वही जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि जिला जज ने मुकदमे की विवेचना करने वाले निरीक्षक नीरज कुमार पर बिट्टू हत्याकांड के आरोपियों को विवेचना में लाभ पहुंचाने का दोषी मानते हुए। एसपी ज्ञानंजय सिंह को दो माह के अंदर विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया है। जिसके बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।