उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया था वाद, इसके निकलेंगे दूरगामी परिणाम
लखनऊ, 04 अप्रैल । केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने महंगी बिजली के आदेश को बदल दिया है। अब पुन: पावर एक्सचेंज पर अधिकतम 12 रुपये यूनिट वाली बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी। यही नहीं हाई प्राइज द हेड मार्केट में गैस व विदेशी कोयला आधारित 50 रुपये प्रति यूनिट वाली बिजली अब अधिकतम 20 रुपये प्रति यूनिट ही खरीद सकेंगे।
इसके लिए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम सोमवार को आ गया। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने फोरम आफ रेगुलेटर्स इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात कर वाद दाखिल किया था। याचिका और कानून के तहत मंहगी बिजली में बदलाव की मांग उठायी थी। इस मुद्दे पर अब फोरम का आदेश आ चुका है। इस पर उपभोक्ता परिषद ने खुशी जाहिर की। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के चेयरमैन रहे आर पी सिंह से बात कर उनका आभार जताया। इसके साथ ही कहा कि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे।
पहले पूरे देश में जहां पावर एक्सचेंज की बिजली अधिकतम रुपया 12 प्रति यूनिट तक बेची जा रही थी और दूसरी तरफ विदेशी कोयले और गैस से हाई प्राइस डे हेड मार्केट के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए कानून के तहत अधिकतम रुपया 50 प्रति यूनिट में बिजली बेचने की छूट दी गई थी। आदेश जारी होने के बाद से ही उपभोक्ता परिषद इसका विरोध कर रहा था। उसकी यह मांग थी कि पावर एक्सचेंज पर किसी भी हालत में आठ रूपये प्रति यूनिट से ऊपर बिजली नहीं बिकनी चाहिए। हाई प्राइस डे हेड मार्केट में रुपया 20 प्रति यूनिट के ऊपर बिजली नहीं बिकनी चाहिए।
अंततः केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की पूर्ण पीठ ने अपने दोनों आदेश को बदलते हुए आज पूरे देश के लिए यह कानून बना दिया है कि पावर एक्सचेंज पर अधिकतम रुपया 10 प्रति यूनिट में बिजली बेची जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि 10 प्रति यूनिट की अधिकतम सीलिंग और वहीं दूसरी तरफ विदेशी कोल व गैस आधारित उत्पादन इकाइयों की बिजली बेचने की अधिकतम सीलिंग रुपया 50 प्रति यूनिट को घटा कर रुपया 20 प्रति यूनिट की अधिकतम सीलिंग लगा दी है। आदेश आते ही उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के चैयरमैन रहे आर पी सिंह व केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का पूरे देश के उपभोक्ताओं की तरफ से बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया।