अपर श्रमायुक्त ने दिये आदेश, सभी कंपनियों को भुगतान करना जरूरी
लखनऊ, 08 अप्रैल 2020: लाक डाउन की अवधि की अवधि में बंद किये गये प्रतिष्ठान, दुकान, कारखाना आदि के कर्मचारियों के वेतन किसी भी हालत में 10 अप्रैल तक भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि 10 अप्रैल तक किसी श्रमिक का भुगतान नहीं होता हो तो कंपनी मालिक के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह आदेश लखनऊ क्षेत्र के अपर श्रमायुक्त बीके राय ने श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को ऐसा सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए दिये।
अपर श्रमायुक्त द्वारा समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों द्वारा अस्थायी बंदी की अवधि का वेतन भुगतान हो गया है। यदि किसी संस्थान द्वारा किसी श्रमिक का वेतन भुगतान 10 अप्रैल तक नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ थाने में महामारी रोग अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जाय। यह कार्य पूर्ण रुप से सुनिश्चित कर लिया जाय, जिससे किसी श्रमिक को परेशानी न उठाना पड़े।
उन्होंने कहा कि यह पहले से ही बता दिया गया है कि सेवायोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसमें मजदूरों को तत्काल राहत प्रदान किया जाना जरूरी है।