पीड़िता को दी थी जान से मारने की धमकी, पति के विरोध करने पर पता था राइफल के कुंदे से
लखनऊ,15 अगस्त 2019: एडीजे एसएस पांडेय ने दलित महिला से दुराचार के एक आपराधिक मामले में थाना माल के तत्कालीन कांसटेबिल कमलेश कुमार यादव को दोषी करार दिया है। उन्होंने इसे 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। वर्तमान में यह कांसटेबिल आजमगढ जिले की मनचोभा थाना में तैनात है। इस मामले में एक और कांसटेबिल प्रमोद कुमार सिंह का मुकदमा अभी विचाराधीन है।
वरिष्ठ लोक अभियोजक सत्यव्रत त्रिपाठी के मुताबिक पांच जुलाई, 2000 की रात्रि में यह दोनों पुलिसवाले इलाके में गश्त पर थे। पीड़िता अपने घर में अकेली थी। उसके बच्चों सो रहे थे। यह दोनों पुलिसवाले उसके घर में घुस गए। कांसटेबिल कमलेश उसके साथ जबरिया दुराचार करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर दूसरे कांसटेबिल ने कहा चिल्लाओगी तो जान से मार दूंगा। इस बीच पीड़िता का पति घर आ गया। उसने पुलिसवालों के इस कुकर्म का विरोध किया, तो उसे राइफल के कुंदे से मारने लगे। पीड़िता ने इस घटना की एफआईआर थाना माल में दर्ज कराई थी।