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नेताओं को बदजुबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगायी फटकार
नई दिल्ली, 07 मार्च। नेताओं की बदजुबानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कड़ी फटकार लगायी है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे प्रतिनिधियों को अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिये। कोर्ट ने कहा कि भले ही संबैधानिक पदों पर बैठे लोग दूसरे ही पार्टी के क्यों न हो उनके लिये सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। साथ ही सीलिंग ड्राइव के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में नेताओं की बयानबाजी को लेकर कोर्ट ने अपना कड़ा रुख जताया।
केजरीवाल के अपमान पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी:
पीठ ने वीडियो फुटेज में इस्तेमाल की गयी अपमानजनक भाषा और विरोध कर रहे लोगों द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के अपमान पर नाराजगी जाहिर की. पीठ ने कहा कि आप प्रधानमंत्री और किसी भी मुख्यमंत्री का सिर्फ इसलिए अपमान नहीं कर सकते कि वे आपके राजनीतिक दल के नहीं है. आपको इनका सम्मान करना चाहिये. यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. आज आप केन्द्र शासित दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। कल आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री का और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे।
कोर्ट ने दुबारा ऐसा नहीं करने का दिया निर्देश:
पीठ ने कहा कि यही सब आप कर रहे हैं. इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है. समिति अपना काम कर रही है. मुख्यमंत्री का इससे कोई सरोकार नहीं है. पीठ ने शर्मा और गुप्ता को अपने समर्थकों को यह निर्देश देने के लिये कहा कि वे दुबारा ऐसा नहीं करें. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा पेश सीडी का जिक्र करते हुये पीठ ने कहा कि उसे इसमें दो बातें आपत्तिजनक मिली हैं- पहला एक राजनीतिक दल के झण्डे और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल।