नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 2018: 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में आज कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने आजीवन जेल की सजा काटने के लिए सोमवार को एक स्थानीय अदालत में सरेंडर कर दिया। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार के सरेंडर करने के लिए 31 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की थी।
सज्जन कुमार ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग के समक्ष सरेंडर किया। कोर्ट ने सज्जन को उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित मंडोली जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने तिहाड़ जेल में रखने की सज्जन कुमार की अपील ठुकरा दी। अदालत ने सज्जन कुमार की सुरक्षा संबंधी अनुरोध स्वीकार किया।






