नई दिल्ली, 25 अगस्त 2018: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से झटका एक बार फिर झटका लगा है। बता दें क़ि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव की अस्थाई जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है और इस मामले में कहा है कि 30 अगस्त तक वह समर्पण करें।
इसके अलावा उधर ईडी ने आईआरसीटीसी के होटलों के आवंटन शोधन के मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। फिलहाल लालू प्रसाद अपने उपचार के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सेहत लगातार गिर रही है।
बता दे कि उच्च न्यायालय ने 11 मई को लालू को 6 सप्ताह की अस्थाई जमानत प्रदान की थी जिसे फिर से 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था लालू को जमानत तेज प्रताप यादव की शादी से ठीक पहले मिली थी। यानि अब 30 अगस्त तक लालू को जेल जाना ही होगा।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव 10 अप्रैल से पैरोल पर हैं और वह फिलहाल मुंबई के एशियन हॉस्पिटल में हैं जहां से उनका इलाज चल रहा है। लालू यादव के वकीलों का कहना है कि उन्हें कई और तरह की बीमारी हैं इसलिए उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए और पेरोल दिया जाना चाहिए लालू यादव के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर की अवधि बढ़ाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।







