शाहजहांपुर, 1 नवंबर 2025: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने कांट थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुई एक जघन्य घटना के आरोपी अनिल उर्फ चमेली को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पर 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी 5 वर्षीय छोटी बहन की हत्या का आरोप था। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने POCSO एक्ट के तहत विशेष अदालत में यह फैसला सुनाया।
बता दें कि घटना 22 फरवरी 2021 की दोपहर की है। कांट थाना क्षेत्र के एक गांव में दो बहनें घर से निकलकर पास के प्राथमिक विद्यालय के नल पर नहाने गई थीं। आरोपी, जो गांव के बच्चों से परिचित था, ने उन्हें बिस्किट और शहद का लालच देकर खेत की ओर ले गया। वहां उसने बड़ी बहन (7 वर्षीय) के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान छोटी बहन (5 वर्षीय) ने वारदात देख ली और चिल्लाने लगी। आरोपी ने गुस्से में शहद निकालने वाले नुकीले औजार से छोटी बहन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन बच गई।
परिजनों ने शाम तक दोनों बहनों को न लौटते देख तलाश शुरू की। रात में छोटी बहन का शव खेत में मिला, जबकि बड़ी बहन घायल अवस्था में मिली। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी ने गांव के बच्चों का विश्वास जीतकर इस अपराध को अंजाम दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपी का कृत्य समाज के लिए खतरा है और सजा की कोई वैकल्पिक परिस्थिति नहीं है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 से अधिक गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन छोटी बहन की मौत का दर्द कम होने की बात नहीं कही। आरोपी को हत्या, दुष्कर्म और POCSO एक्ट की धाराओं में दोषी पाया गया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि भी लगाई है, लेकिन विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया।यह मामला 2021 से अदालत में चल रहा था। पुलिस ने शुरुआत में आरोपी को मानसिक रूप से कमजोर बताकर बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सबूतों ने उसके खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश किए। फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।







