हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम रोक का आदेश, मंत्री ने कहा, डबल बेंच में अपील करेगी सरकार
बुधवार सुबह से शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग कराने पहुंचे अभ्यर्थियों को उस समय निराशा हाथ लगी, जब उन्हें दोपहर बाद कह दिया गया कि अनिश्चित काल के लिए काउंसलिंग पर रोक लगा दी गयी है। यह हाईकोर्ट द्वारा दिए गये आदेश के बाद बुधवार दोपहर को बेसिक शिक्षा परिषद ने रोक लगाई।
पूरे प्रदेश में बुधवार से 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग को इसे तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश देना पड़ा।
अपने काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच चुके अभ्यर्थियों को जब यह सुचना मिली तो उन्हें काफी निराशा हुई और दूर-दूर से आये अभ्यर्थी पुन: शाम तक अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गये। अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी दिनों से कोर्ट में लटका हुआ मामला एक बार पुन: उलझ गया।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाक्टर सतीश चंद द्विवेदी का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार डबल बेंच के समक्ष अपील दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो भी बाधाएं आएंगी सरकार दूर करने के प्रयास के लिए कटिबद्ध है।
गौरतलब है कि बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया है।
कोर्ट ने एक जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था। याचियों ने घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर प्रश्न उठाया था। कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी व यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।








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