- अदालत ने 10 दिसम्बर को प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी
कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार को भेजा था मामला, माल्या को अपील के लिए 14 दिन मिलेंगे
नई दिल्ली, 05 फरवरी 2019: ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद ने शराब कारोबारी विजय माल्या को करारा झटका देते हुए उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। मीडिया ख़बरों के अनुसार गृह कार्यालय ने सोमवार को बताया कि धोखाधड़ी की साजिश और धनशोधन के अपराध के आरोपों में गृह मंत्री ने माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश दिए।
लंदन की वेस्ट¨मस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 दिसम्बर 2018 को कहा था कि 63 साल के कारोबारी माल्या को भारतीय अदालतों के समक्ष जवाब देना होगा। माल्या के पास अब ब्रिटेन की हाई कोर्ट में अपील की अनुमति के लिए अर्जी देने की खातिर चार फरवरी से अगले 14 दिनों का वक्त है।
किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख ने शुरुआत में संकेत दिए थे कि वह अपने भारत प्रत्यर्पण को लेकर वेस्ट¨मस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील के लिए अर्जी दाखिल करने की मंशा रखते हैं। सभी मामलों पर विचार करने के बाद 3 फरवरी को मंत्री ने प्रत्यर्पण के आदेश पर दस्तखत किए।







