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    Home»खबर कोर्ट से

    84 दंगे के मुआवजे पर कोर्ट गंभीर, अगली सुनवाई 16 को

    ShagunBy ShagunNovember 11, 2017Updated:November 11, 2017 खबर कोर्ट से No Comments2 Mins Read
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    कानपुर 11 नवंबर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद 1984 के सिख विरोधी दंगों में मुआवजे के प्रकरण पर अब 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान याची ने प्रत्युत्तर दाखिल किया। कोर्ट ने दो प्रकरणों पर याची को शपथपत्र देने का आदेश दिया है। याची का आरोप है कि इन प्रकरणों में शासन ने नियमानुसार मुआवजा नहीं दिया है।

    दंगों में मुआवजे को लेकर ऑल इंडिया गुरु सिंह सभा महानगर के अध्यक्ष और पूर्व विधान परिषद सदस्य सरदार कुलदीप सिंह की दायर रिट पर गत दिवस भी सुनवाई हुई। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस रितु राज सिंह की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में देखा जा रहा है कि 16 जनवरी 2006 के केंद्र सरकार के आदेश का प्रदेश सरकार ने पालन किया या नहीं। याची का आरोप है कि शासन की ओर से मुआवजे के जो आंकड़े कोर्ट को शपथपत्र में दिए गए हैं, उसके अनुसार मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है। नियमों की अनदेखी हुई है। बड़ी संख्या में पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है।

    उधर, सरकार भी इस प्रकरण को गंभीरता से ले रही है। याची की ओर से जो दो प्रकरण कोर्ट को दिए गए थे उसे लेकर शासन की ओर से सवाल भी उठाए गए हैं। याची सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि अब अदालत में जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है या नियमानुसार नहीं मिला है, उसे अदालत में जमा किया जाना है। 48 घंटे के अंदर जो इससे प्रभावित हैं, वह कागजात उन्हें (याची) को दे सकते हैं। इसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा ताकि सही मुआवजा दिलाया जा सके।

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