नई दिल्ली,17 नवंबर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्कूटर, बाइक, कार या कामर्शियल वाहन चलाते वक्त अगर फोन पर बात की तो अब खैर नहीं। वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करते पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दोबारा लाइसेंस लेने के लिए तीन महीने बाद फिर से आवेदन करना होगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव (परिवहन विभाग) की वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिया है।
एआरटीओ विश्वजीत सिंह का कहना है कि इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग और ओवर लोडिंग पर भी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद तीन महीने तक वाहन नहीं चला सकेंगे, इसके बाद भी कोई वाहन चलाता मिलता तो उसका चलान काटा जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
शहर के ब्लैक प्वाइंट होंगे खत्म
बैठक में ज्यादा दुर्घटनाओं वाली जगहों को ब्लैक प्वाइंट का नाम दिया गया। इन ब्लैक प्वाइंट को खत्म किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग मिलकर कदम उठाए जाएंगे। साथ ही 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने की कार्रवाई तेज की जाएगी।







