मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में आवेदन शुरू
लखनऊ, 21 अप्रैल 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में लखनऊ जनपद के बेरोजगार युवा-युवतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होगा। जिले में इस साल 12 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
ब्याज पर भारी छूट – कुछ को तो शून्य ब्याज!
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि: सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक ऋण पर केवल 4% ब्याज खुद वहन करना होगा, बाकी ब्याज सरकार अनुदान के रूप में देगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों को पूरी ब्याज राशि विभाग वहन करेगा (शून्य ब्याज पर ऋण)।
अपना कितना पैसा लगाना होगा?
- कुल परियोजना लागत का: सामान्य वर्ग के पुरुषों को 10% अंशदान
- आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5% अंशदान
- स्वयं जमा करना अनिवार्य है।
पात्रता शर्तें (जरूर चेक करें)
- आयु: 18 से 50 वर्ष
- न्यूनतम शिक्षा: कक्षा 8 पास
- पहले किसी भी वित्तीय संस्था या खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण/अनुदान न लिया हो
आवेदन कैसे करें?
- इच्छुक युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- ग्राम प्रधान की अनापत्ति प्रमाण पत्र
- जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
- निवास प्रमाण पत्र
संपर्क करें और आज ही आवेदन करें
विस्तृत जानकारी व मार्गदर्शन के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क करें।
फोन नंबर: 9580503141 एवं 7376766427
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम ने सभी पात्र युवाओं से अपील की है – इस योजना का लाभ उठाएं, स्वरोजगार शुरू करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।
अपना भविष्य खुद बनाएं – गांव में ही उद्योग लगाएं, रोजगार पैदा करें!






