नई दिल्ली,06 जनवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं की भर्ती करने का आदेश दिया है।दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्मी में महिलाओं की भर्ती पर रोक लगाने वाले प्रावधान को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहां है कि आर्मी एक्ट की धारा 6 में कोई भी व्यक्ति का उल्लेख है। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में में महिलाओं की नियुक्ति को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया था। इस याचिका की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने टेरिटोरियल आर्मी जो आर्मी की दूसरी पंक्ति की सेना है, जो इमरजेंसी के दौरान काम करती है। सेना में भर्ती करने में महिलाओं के लिए अब कोई रोक नहीं होगी।







