लखनऊ-08 जनवरी 2019: संयुक्त उद्योग/उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र लखनऊ पवन अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना वर्ष 2018-19 अन्तर्गत आवन्टित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने हेतु योजनान्तर्गत इच्छुक बेरोजगार युवक/युवतियाॅ को उद्योग स्थापित करने हेतु रू0 10.00 लाख तक की इकाई स्थापनार्थ ऋण आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।
जनपद में इकाई स्थापित करने हेतु निम्नलिखित अर्हताधारी युवक/युवतियाॅ कार्यालय जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड कैसरबाग लखनऊ में दिनांक 15 जनवरी 2018 तक सांय 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये, आवेदक की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिये, आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये, आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न लिया हो।







