अब तक 209 संरक्षकता प्रमाण पत्र निर्गत किये गये
लखनऊ, 22, जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी डा. अमित कुमार राय ने बताया कि राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत स्वपरायणता,प्रमस्तिष्क पक्षाघात मानसिक मंदित और बहुनिःशक्तताग्रस्त दिव्यांगजनों हेतु कानूनीरक्षक नियुक्ति करने का प्राविधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निःशक्तजन दिव्यांग व्यक्तियों की रक्षा, उसकी सम्पत्ति का प्रातिनिधत्व करने एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए विधिक संरक्षक नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है।
डा. अमित कुमार राय ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है के विधिक संरक्षकता हेतु सर्वप्रथम उनके माता-पिता, यदि माता-पिता देखभाल करने में असमर्थ हो तो उनके द्वारा नामित व्यक्ति, सगे-सम्बन्धी यदि निःशक्त व्यक्ति निराश्रित है तो रजिस्ट्रीकृत संगठन आवेदन कर सकता है। उन्होने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा 07 निःशक्तजनों के माता-पिता, सगे सम्बन्धी को 19 जून 2018 को संरक्षकता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। उन्होने बताया कि जनपद में अब तक 209 संरक्षकता प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है।
उन्होने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें नोडल एजेन्सी चेतना संस्थान अलीगंज, दिव्यांग सदस्य के रूप में श्री अमिताभ मेहरोत्रा एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में नामित किये गये।







