नई दिल्ली, 13 मार्च 2019: जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह चल रहे प्ले स्कूलों पर सरकार कि नज़र अब सख्त हो गयी है, बता दें कि सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे प्ले स्कूलों पर शिंकजा कसते हुए 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले प्ले स्कूलों पर ताला लगाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी उपायुक्त अमित खत्री ने दी।
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्ले स्कूल संचालकों को महिला व बाल विभाग कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कराना अनिवार्य बनाया गया है। आवेदन सिर्फ उन्ही प्ले स्कूल संचालकों के जमा किए जाएंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम-कानूनों को पूरा करते हुए मानकों पर खरे उतरते हों।







