मतगणना के एक दिन पहले रात 12 बजे से शराब, बीयर व भांग की सभी लाइसेंसी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी और अगले दिन रात 12 बजे तक यह दुकानें बंद रहेंगी
लखनऊ 6 नवंबर। चुनाव आयोग ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिस जिले में चुनाव होगा वहां मतदान से 48 घण्टे पहले सभी लाइसेंसी देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग की दुकानें, माडल शाप बंद करवा दी जाएं। दुकानें मतदान समाप्त होने के बाद खुलेंगी।
आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि मतगणना के एक दिन पहले रात 12 बजे से शराब, बीयर व भांग की सभी लाइसेंसी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी और अगले दिन रात 12 बजे तक यह दुकानें बंद रहेंगी।उन्होंने बताया कि जिन जिलों की सीमाएं किसी दूसरे राज्य से जुड़ती हैं उन जिलों में पुलिस व आबकारी विभाग के संयुक्त दस्ते तैनात किए जाएंगे। इन दस्तों की तैनाती 10 नवंबर से एक दिसंबर तक रहेगी ताकि पड़ोसी राज्यों खासतौर पर हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी न हो सके।







