कौशाम्बी, 28 जुलाई। कौशाम्बी जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने अवगत कराया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रयोजित योजना पी0एम0-अजय के घटक ग्रान्ट इन एड योजनान्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के लिए सुनहरा अवसर है।
ग्रान्ट इन एड योजना क्या है और कैसे अप्लाई करें –
ग्रान्ट इन एड योजना (आय सृजक योजना) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 03 लोगों का समूह बना कर अथवा कलस्टर के रूप में अपनी इकाई स्थापित कर सकते है। आय सृजक योजनायें जैसेः-बुटिक, ब्यूटी पार्लर, सर्विस टेक्निशियन लाजिस्टिक वाहन, किराना दुकान/जनरल स्टोर, आटो/ई0 रिक्शा, फोटों ग्राफी, पशुपालन आदि।
इसमें लाभार्थियों को प्रशिक्षण उनके सम्बन्धित व्यवसाय के अनुसार दिया जायेगा एवं प्रति व्यक्ति रू0 50,000.00 अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो कम हो सरकारी अनुदान के रूप में देय होगा तथा परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान एवं शेष धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
ग्रान्ट इन एड के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेगें। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति वेबसाइड के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
कौशांबी में ‘आय सृजक योजना’ (ग्रांट इन एड योजना) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम तीन लोगों का समूह बनाकर अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 50 हजार या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सरकारी अनुदान के रूप में देय होगा।
- सुबोध केशरवानी







