विद्युत अधिनियम के तहत ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बडी संवैधानिक समिति का सदस्य नामित होने पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने आयोग अध्यक्ष श्री आरपी सिंह व सदस्यों का व्यक्त किया आभार
लखनऊ,14 जून 2019: उप्र विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत ऊर्जा की सबसे बडी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति का नव गठन उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा कर दिया दिया गया है। विद्युत अधिनिय, 2003 के प्राविधानानुसार उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर सरकारी सदस्यों एवं विद्युत क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 21 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा जहाॅं आज उसकी अधिसूचना जारी कर आयोग की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है आयोग द्वारा गठित इस समिति के चेयरमैन, आयोग अध्यक्ष श्री आरपी सिंह पदेन अध्यक्ष होंगे वहीँ आयोग के दोनों सदस्य, प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव खाद्य, प्रमुख सचिव कृषि, प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन, निदेशक विद्युत सुरक्षा, निदेशक नेडा सहित विभिन्न संगठनों के मुखिया सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं वहीँ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की लम्बे समय से लडाई लड रहे उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा को पुनः एक बार राज्य सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में निामित किया गया है
वहीं विभिन्न समाचार पत्रों से समिति में रोटेशन के आधार पर इस बार हिन्दुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार श्री बृजेन्द्र पराशर, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ श्री अनिल श्रीवास्तव को सदस्य के रूप में समिति मे शामिल किया गया है। वहीं स्मार्ट ग्रिड फोरम के अध्यक्ष श्री रेजी पिल्लई सहित किसान यूनियन से श्री राकेश टिकैत को भी समिति में नामित किया गया है वहीं उद्योगों की तरफ से सीआईआई, आईआईए व एसोचैम से भी रोटेशन मंे सदस्य नामित किये गये हैं। जहाॅं एनटीपीसी व प्राइवेट उत्पादन गृहों के भी निदेशक समिति में रोटेशन के आधार पर सदस्य होंगे।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग अध्यक्ष से मिलकर समिति में शामिल किये जाने पर उनका आभार व्यक्त करते हुये कहा उपभोक्ताओं की लडाई लगातार जारी रखेंगे।
यह समिति विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में प्राविधानित नीतिगत विषयों पर समय समय पर आयोग को सलाह देगी।







