नई दिल्ली, 07 अप्रैल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर चारा घोटाला के चाईबासा केस में कल बीते शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। चारा घोटाला मामले में चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी में मिली सजा को लेकर लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत की अपील की है. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। पहले भी हाईकोर्ट ने देवघर मामले में सजा के विरुद्ध उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने देवघर मामले में सीबीआई की उस दलील को मानते हुए कि डेढ़ साल के बाद ही उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, लालू की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया था। चारा घोटाले के देवघर ट्रेजरी से गलत तरीके से राशि निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है।
एम्स में चल रहा है इलाज
चारा घोटाले को लेकर 23 दिसंबर, 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसी दिन से लालू रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद रहे। वर्तमान में लालू दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। देवघर ट्रेजरी मामले में 6 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। जेल की सजा के अलावा कोर्ट ने लालू पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जबकि चाईबासा ट्रेजरी मामले में 24 जनवरी, 2018 को 5 साल सजा सुनाई गई थी।







