निकाले गये 272 कर्मचारियों को वापस बकाये वेतन के साथ काम पर रखने का आदेश
नई दिल्ली, 28 अगस्त 2018: नयी दिल्ली के हिन्दुस्तान टाइम्स से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां हिन्दुस्तान टाइम्स से वर्ष 2004 में निकाले गये 272 कर्मचारियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस काम पर रखने और उनकी सेवा तथा वेतन 2004 से ही बरकरार रखने का आदेश दिया है। इससे नौकरी से निकाले गये 272 कर्मचारियों को चौदह साल का उनका बकाया वेतन भी मिलेगा। इस खबर से निकाले गये कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
बताते हैं कि हिन्दुस्तान टाइम्स प्रबंधन दिल्ली ने अपने यहां कार्यरत लगभग 360 से ज्यादा कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया था। जिसके बाद देश भर के मीडिया हाउसों में हड़कंप मच गया। बाद में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन से समझौता कर लिया। मगर 272 कर्मचारी अदालत की शरण में चले गये। जहां दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्टमें कर्मचारियों की जीत हुयी।
बाद में कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट चली गयी जहां आयताराम एंड अदर्स वर्सेज हिन्दुस्तान टाईम्स के मामले की लंबी लड़ाई के बाद अधिवक्ता मिनाक्षी अरोड़ा तथा अन्य की मेहनत रंग लायी और दिल्ली हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश विनोद गोयल ने इस माम ले की सुनवाई की और अपना फैसला 10 अगस्त को सुरक्षित रख लिया।
आज कर्मचारियों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में हिन्दुस्तान टाईम्स के निकाले गये 272 कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आया और उनकी सेवा को वर्ष 2004 से कंटीन्यू मानते हुये एक माह में उन्हे वापस काम पर रखने तथा बकाया वेतन देने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। इससे निकाले गये कर्मचारियों को लाखों रुपये बकाया मिलेंगे। इस आदेश के आते ही नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।







