नई दिल्ली 30 जनवरी 2018। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में दिल दहला देने वाली हत्या मामले में मारे गए पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मजदूर की विधवा गुलबहार बीबी को नई याचिका दायर करने की छूट दी। पिछले साल 6 दिसंबर को 50 वर्षीय मो.भट्टा शेख पर जानलेवा हमला किया और फिर उसे जिंदा जलाया गया। मजदूर की विधवा ने विशेष जांच टीम से मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। अपने पति की जघन्य हत्या और उसे जलाने की घटना की वीडियो इंटरनेट एवं सोशल मीडिया साइट से हटाने का निर्देश देने की भी मांग की है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुलबहार बीबी की पैरवी कर रही वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह को वर्तमान याचिका वापस लेने और उपयुक्त अर्जी पेश करने को कहा है। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एएम खानवीलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।
पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को नई याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा, ‘उचित तरीके से तैयार की गई अर्जी दायर करें है। नई याचिका दायर करने की छूट देते हुए हम वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति देते हैं।’ पीठ ने वर्तमान याचिका को कमजोर माना है। राजस्थान के राजसमद जिले में पिछले वर्ष 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल निवासी मुस्लिम मजदूर शेख पर कातिलाना हमला किया और उसे जिंदा जलाया था। आरोपी शंभूलाल रैगर के भतीजे ने पूरी घटना की वीडियो तैयार की है। आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में है। शेख की हत्या करने के बाद वीडियो में लव जिहाद रोकने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है।
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