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- ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मात्र 24 घण्टे के अन्दर 9 वर्ष पूर्व आयोग द्वारा जारी आदेश को हर स्तर पर लागू करने के लिये प्रबन्ध निदेशक पावर कार्पोरेशन द्वारा सभी कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों व एडीजी बिजलेन्स को दिये गये निर्देश
- ऊर्जा मंत्री ने कहा: अब मिली कोई शिकायत तो नहीं बख्शे जायेंगे कोई भी अधिकारी
लखनऊ, 05 अक्टूबर 2018: यदि आपके घर में भी 5 किलोवाट तक का बिजली का मीटर लगा है और दुकान भी है तो अब नए नियम के तहत बिजली विभाग के कर्मचारी आप पर रौब झाड़कर बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकेंगे। बता दें कि इस विषय में उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व विश्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से मुलाकात कर उनके समक्ष यह मुद्दा उठाया था और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की मांग की थी।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के कड़े निर्देश के बाद मात्र 24 घण्टे के अन्दर आज पावर कार्पोरेशन की प्रबन्ध निदेशक अपर्णा यू0 की तरफ से विद्युत नियामक आयोग आदेश के क्रम में प्रदेश की सभी बिजली कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों व अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता पावर कार्पोरेशन को निर्देश दिये गये हैं कि कतिपय फील्ड अधिकारियों व परिवर्तन दलों द्वारा उपभोक्ताओं की चेकिंग करते समय 5 किलोवाट तक के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जो अपने संयोजित भार के आंशिक भाग का प्रयोग अपने परिसर में वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु कर रहे हैं, उनके विरूद्ध धारा-135 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, जबकि उप्र विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ केवल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत असेसमेन्ट की कार्यवाही की जानी है न कि धारा-135 के तहत बिजली चोरी का कार्यवाही, बशर्ते उपभोक्ता का मीटरिंग सिस्टम पूरी तरह सही हो। पावर कार्पोरेशन द्वारा जारी आदेश के साथ नियामक आयोग के आदेश की प्रति को भेजते हुए हर हाल में आयोग आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देने हेतु आदेशित किया गया है।
पावर कार्पोरेशन द्वारा आदेश जारी होने के बाद उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आज पुनः प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से शक्ति भवन में मुलाकात कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और अनेकों विद्युत उपभोक्ताओं के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आदेश जारी होने से प्रदेश के उन विद्युत उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है जो अपना जीवन यापन करने के लिये अपने घर में ही छोटी दुकान चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं और उन्हें येन केन प्रकारेण परेशान किया जाता था।
ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा द्वारा पावर कार्पोरेशन प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी आदेश की प्रति उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को देते हुए यह आश्वासन दिया गया कि अब इस आदेश का बिजलेन्स विंग या किसी भी बिजली कम्पनी में उल्लंघन किया गया तो ऐसे अभियन्ताओं व अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जायेगा। उपभोक्ता परिषद द्वारा कोई भी मामला मेरे संज्ञान में लाया गया तो उसी क्षण दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करायी जायेगी।