ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में ग्रामीण फीडरों पर अधिक विद्युत आपूर्ति के नाम पर नहीं कर पायेगा विभाग शहरी शिड्यूल की दरों से वसूली पावर कार्पोरेशन ने सभी कम्पनियों के लिये जारी किया आदेश
लखनऊ, 12 जुलाई 2018: उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व विश्व ऊर्जा कौंसिल के स्थायी सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज शक्ति भवन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के अनेकों जिलों में अधिक विद्युत आपूर्ति के नाम पर ग्रामीण घरेलू व किसानों की दरों को शहरी शिड्यूल की बिलिंग करके अधिक वसूली किये जाने से निजात दिलाने हेतु पावर कार्पोरेशन से सभी बिजली कम्पनियों के लिये आदेश जारी कराने के लिये बधाई दी।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ऊर्जामंत्री को सिंगल प्वाइन्ट कनेक्शन लेकर बिल्डरों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण किये जाने की व्यवस्था को समाप्त कराने में अपना अहम योगदान देने के लिये भी आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि विगत सप्ताह 4 जुलाई को प्रदेश के मा0 ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा को उपभोक्ता परिषद द्वारा प्रदेश के अनेकों जिलों में वर्ष 2015 में अधिक विद्युत आपूर्ति के नाम पर ग्रामीण फीडरों पर स्थापित ग्रामीण घरेलू व किसानों की बिलिंग ग्रामीण शिड्यूल की दर से न करते हुए शहरी बिलिंग शिड्यूल की दर से किये जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था।
जिस पर ऊर्जा मंत्री ने अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन व निदेशक वाणिज्य पावर कार्पोरेशन को अविलम्ब कार्यवाही के निर्देश दिये थे। अन्ततः पावर कार्पोरेशन के निदेशक वाणिज्य द्वारा आज ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर उपभोक्ता परिषद द्वारा सौंपे गये ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए सभी प्रबन्ध निदेशकों को इस आशय का निर्देश जारी कर दिया गया है कि वर्ष 2016 में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर नियामक आयोग द्वारा इटावा व बरेली जिलों के लिये जो फैसला सुनाया गया था और नजीर पेश की गयी थी, अब उसे पूरे प्रदेश में हर जनपद में कड़ाई से लागू किया जाये।
आयोग द्वारा सुनाये गये फैसले में यह स्पष्ट प्राविधानित था कि किसी भी ग्रामीण फीडर पर चाहे जितनी अधिक बिजली दी जाये, उस पर अधिक विद्युत आपूर्ति के नाम पर शहरी शिड्यूल से बिलिंग नहीं लागू की जा सकती। पावर कार्पोरेशन द्वारा बिजली कम्पनियों को भेजे गये अपने निर्देश में इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रामीण फीडरों पर अधिक विद्युत आपूर्ति के नाम पर शहरी दरों पर की जा रही बिलिंग पर ऊर्जा मंत्री द्वारा घोर अप्रसन्नता भी व्यक्त की गयी है। पावर कार्पोरेशन ने अपने आदेश के साथ उपभोक्ता परिषद की याचिका पर नियामक आयोग द्वारा सुनाये गये फैसले की प्रति भेजते हुए आदेश में यह भी लिखा गया है कि भविष्य में कोई भी अप्रिय व विवादास्पद स्थिति ऐसे प्रकरणों में न उत्पन्न हो। इसलिये सभी को इसकी सूचना दे दी जाये।







