पूरे मंडल के श्रमिक जोड़ों की शादी होगी एक साथ, श्रम विभाग जुटा है तैयारी में, 75,000 प्रति जोड़े को मिलता है सामूहिक विवाह योजना में
लखनऊ, 03 मार्च 2021: श्रम विभाग 15 मार्च को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने जा रहा है। यह विवाह समारोह वृंदावन योजना, आवास विकास परिषद, रायबरेली रोड पर आयोजित होगा। इस समारोह में लगभग 3500 जोड़े एक साथ सात फेरे लगाकर एक-दूजे का साथ निभाने का वादा कर एक सूत्र में बंध जाएंगे। इसके लिए श्रम विभाग जी-जान से तैयारी में जुट गया है।
लखनऊ परिक्षेत्र के अपर श्रमायुक्त बीके राय ने बुधवार को बताया कि अब तक 13 सौ से अधिक जोड़ों का रजिस्टेशन हो चुका है। शासन की तरफ से 3500 जोड़ों के शादी कराने का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रम विभाग जी-जान से जुटा हुआ है। इसके लिए दूसरे विभागों से भी सहयोग लिया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लक्ष्य से भी ज्यादा जोड़ों की एक साथ शादी कराएं।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा “उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड” के अंतर्गत संचालित “कन्या विवाह सहायता योजना” के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री के विवाह के लिए 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 65,000 रुपये आर्थिक सहायता एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सुविधा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक देय है।
सहायक श्रमायुक्त राधे मोहन तिवारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन, पुत्री के विवाह की तिथि तक कम से कम से कम 100 दिवस पुराना होना तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।
इसके लिए आयुक्त ने जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को श्रम विभाग का सहयोग करते हुए अधिकाधिक पात्र श्रमिकों के आवेदन कराने के लिए आदेशित करें। इसके साथ ही जोड़ों के चयन संबंधी कार्रवाई का पर्यवेक्षण करें।