केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 31 मार्च 2018 से तक हो सकती है
नई दिल्ली, 07 दिसम्बर। भारत में आधार की विश्वसनीयता को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहते हैं इसी बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि बैंक खाते, मोबाइल व अन्य सर्विसेज से आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि सरकार ने न सिर्फ अहम सेवाओं से आधार को लिंक करवाना अनिवार्य किया है बल्कि उसने इसके लिए कुछ निश्चित तारीखों का भी एलान किया है।
सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा। अब तक अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था।
आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी।
सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।








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