लखनऊ 12 जून : पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन व 7 दिन की समय सीमा इस शर्त के साथ निश्चित थी की नया खंबा या भूमिगत केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं हो तब । इसी बीच विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया जिसमें नए विद्युत संयोजन निर्गत करने का समय मेट्रोपोलियन क्षेत्र में 3 दिन नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन को लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देशित किया गया जिसको लेकर उपभोक्ता परिषद काफी लंबे समय से मांग कर रहा था कि विद्युत कनेक्शन में जो अधिकतम समय उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण संहिता -2005 में प्रावधानित है उसे संशोधित किया जाए लेकिन वह लंबे समय से विचाराधीन था।
अंततः उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अब विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम- 2020 मैं दी गई इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है और इससे संबंधित आदेश भी निर्गत कर दिया गया है पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब विद्युत आपूर्ति संहिता -2005 में जो कनेक्शन के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित थी उसे अब विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत निम्न समयाविधि के अनुसार विद्युत कनेक्शन निर्गत करना होगा।
विवरण कनेक्शन निर्गत अधिकतम समय सीमा (दिनो मे)
नगर निगम क्षेत्र 03 दिन
नगर पालिका क्षेत्र 07दिन
ग्रामीण क्षेत्र 15 दिन
पावर कॉरपोरेशन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि वितरण मेन के विस्तार या नए स्टेशनों को शुरू करने की आवश्यकता हो तो वितरण निगमन द्वारा ऐसे विस्तार या शुरुआत के तुरंत पश्चात 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे परिसर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा भारत सरकार की नीति के तहत आदेश जारी करने के तुरंत बाद आज पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार से शक्ति भवन में मुलाकात कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया और कहां निश्चित ही इससे प्रदेश की जनता को व्यापक लाभ होगा जो बिजली कनेक्शन लेना चाहेंगे उन्हें जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन मिलेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने एक बार फिर दोहराया कि बहुत जल्द ही विद्युत नियामक आयोग सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक होगी और उसमें नई कास्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दरों में भी कमी करने की मुहिम को उपभोक्ता परिषद आगे बढाएगी और उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं परने देगा।