छपरा 04 मई । बिहार में सारण जिले के छपरा की एक अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आज दो आरोपितों को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्टम) सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने शराब तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद सीवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा निवासी मोहम्मद जलील मियां और राकेश सिंह को बिहार मद्द निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के धारा 30 (ए) और 38 के तहत दोषी करार देते हुए धारा 30 (ए) की तहत दस-दस वर्ष सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना तथा धारा 38 के तहत दोनो को आठ-आठ वर्ष सश्रम और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिकत कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जिले के रसूलपुर थाने की पुलिस ने 18 नवम्बर 2017 को उत्तर प्रदेश से आ रही एक कार से विभिन्न ब्रांड के 576 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी। पुलिस ने मौके पर से दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था।







