अहमदाबाद, 30 अगस्त : पाटन जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और उनके करीबी सहायक दिनेश बमभानिया को रविवार को उनके खिलाफ दर्ज हमला और डकैती के मामले में तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
पाटन की अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट वी के सोलंकी के आवास पर कल रात दोनो को पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
पाटन पुलिस ने औपचारिक तौर पर उन्हें कल गिरफ्तार किया था और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी थी। मजिस्ट्रेट ने तीन दिन का रिमांड सौंपा, जो एक सितंबर को शाम पांच बजे समाप्त होगा।
हार्दिक पटेल नीत पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से जुडे होने का दावा करने वाले नरेंद्र पटेल ने हार्दिक, बमभानिया और हार्दिक के छहसात समर्थकों के खिलाफ रविवार को पाटन ‘बी ‘ डिवीजन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 395 डकैती,धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 504 लोकशांति भंग करने को भडकाने की मंशा से साशय अपमान:, धारा 506 आपराधिक धमकी और धारा 147 बलवा करना के आरोप में मामला दर्ज किया था।
शिकायत दर्ज किये जाने के एक दिन बाद हार्दिक और बमभानिया को सोमवार को क्रमशः आणंद और राजकोट से हिरासत में लिया गया था और उन्हें पाटन पुलिस को सौंप दिया गया था। पाटन पुलिस ने कल सुबह औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार किया।