नई दिल्ली,12 अप्रैल। एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन करने के लिए पांच राज्यों में 15 अप्रैल से ई वे विल परिवहन सेवा अनिवार्य रूप से शुरू होने जा रही है।
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और केरल राज्य में ईवे बिल 15 अप्रैल से लागू हो जाएगा। 50 हजार से ज्यादा का माल अन्य राज्यों में भेजने के लिए अब ईवे बिल अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात भी ईवे बिल पूर्व में लागू कर चुके हैं।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जो सूचना जारी की है। उसके अनुसार उक्त पांच राज्यों के ट्रांसपोर्टर कारोबारियों उद्योगों को ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और नामांकन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले महीने ही जीएसटी काउंसिल ने देश में ईवे बिल लागू करने की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से शुरू की है। इससे टैक्स की चोरी रुकेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।







