19 मार्च तक हो रही है बकाया राशि न चुकाने की मियाद पूरी
नई दिल्ली, 15 मार्च 2019: अनिल अंबानी को एरिक्सन कंपनी का 453 करोड़ रुपये चार सप्ताह में न चुकाने का खामियाज़ा जेल जाकर चुकाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय-सीमा समाप्त होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक को 259 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। एनसीएलएटी ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम समूह को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये चार सप्ताह में चुकाने को कहा था
मीडिया ख़बरों के अनुसार आरकॉम इस राशि के जरिये एरिक्सन को भुगतान करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम समूह को एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये चार सप्ताह में 19 मार्च तक चुकाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि समूह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ेगा।
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और सदस्य (न्यायिक) न्यायमूर्ति बंसी लाल भट्ट की पीठ ने कहा, दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता की धारा 61 के तहत दायर अपील में किसी भी पक्ष को निपटान के बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता। विशेष रूप से तीसरे पक्ष को ऐसा करने को नहीं कहा जा सकता जिससे अन्य पक्षों के बीच निपटान हो सके।







