दीवावली के अवसर पर विदेशी पटाखो की बिक्री पर प्रतिबन्ध
लखनऊ, 24 अक्टूबर 2018: जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ श्री कौशल राज शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्र्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं।
उन्होने बताया कि दीपावली के अवसर पर पटाखे आदि के प्रयोग से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के समबन्ध में मा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2001 को पारित आदेश के अनुपालन में पटाखे के फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (एआई) अथवा 145 डीबी (सी0) पीके से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्व होगा। उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति सांय 06.00 बजे से रात्रि के 10.00 बजे तक की अवधि को छोड़कर पटाखा/आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा और रात्रि 10.00 बजे से प्रातः काल 06.00 बजे तक की अवधि में पटाखा/आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के आतिशबाजी के फुटकर विक्रय की दुकान दिनांक 05 नवम्बर 2018 से पूर्व नही लगायेगा ओर न ही विक्रय करेगा। अस्थायी आतिशबाजी की दुकाने अनुज्ञा प्राप्ति के बाद दिनांक 05 नवम्बर 2018 व 06 नवम्बर 2018 को प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक तथा दिनांक 07 नवम्बर 2018 को प्रात5 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक लगायी जायेगी। उन्होने बताया कि विदेशी पटाखों का क्रय,विक्रय एवं उपयोग नहीं किया जायेगा। उन पटाखों को विक्रय नही किया जायेगा जिसमें एण्टीमनी, लिथियन, मरकरी, आर्सेनिक, लेण्ड और स्ट्रान्सियम, क्रोमेड का प्रयोग किया गया हो।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति शान्ति क्षेत्र (अस्पताल, नर्सिग होम, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, विधानसभा क्षेत्र, जीपीओ, प्रणिउद्यान) में 100 मीटर की परिधि के परिक्षेत्र में अतिशबाजी का न तो विक्रय करेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा। उनहोने बताया कि अस्थायी फुटकर बिक्री की दुकान निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं लगायी जायेगी।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति सकरें क्षेत्र और घनी अबादी के बीच अग्निशमन की दृष्टि से असुरक्षित स्थान तथा अनुज्ञा पत्र में वर्णित क्षेत्र के अतिरिक्त कही कोई आतिशबाजी की दुकान नही लगायेगा। फुटकर विके्रता आतिशबाजी का बचा हुआ सामान अपने यहा भण्डारण नही करेगा, बल्कि उसी लाईसेन्सी दुकान को दीपावली के एक दिन बाद वापस कर देगा। उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति अन्य आतिशबाजी जो अपने व्यक्तिगत प्रयोग में लाने हेतु संग्रह करेगा, उसकी मात्रा एक किलो0 से अधिक नही होगी।
उन्होने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ओर यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 09 नवम्बर 2018 तक प्रभावी रहेगा।







